जयपुर, 22 सितंबर (हि.स.)। एनआईए मामलों की विशेष अदालत में गुरुवार को एनआईए ने चितौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में विस्फोटक बरामदगी के मामले में ग्यारह आरोपितों के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया है। वहीं मामले में अग्रिम जांच भी जारी रखी गई है।
एनआईए ने अपनी जांच में इमरान खान, आक़िफ़, अमीन खान, मोहम्मद अमीन पटेल, सैफुल्ला खान, अल्तमश खान, जुबेर खान, मजहर खान, फिरोज खान, मोहम्मद यूनुस साकी और इमरान को आरोपी माना है।
जानकारी के अनुसार निम्बाहेड़ा में एक कार से विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ था। शुरुआत में निम्बाहेडा पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ था। वहीं बाद में इसे एनआईए को भेज दिया गया। जहां एनआईए ने प्रकरण फिर से दर्ज कर जांच आरंभ की। जांच में पता चला की मुख्य साजिशकर्ता इमरान खान व अन्य आरोपी सूफा आतंकवादी संगठन के सदस्य थे और उन्होंने आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए साजिश रची थी। आरोपित आईएसआईएस के प्रेरित थे। एनआईए को अनुसंधान में पता चला कि आरोपित इमरान अपने खेत मे अन्य सह आरोपितों को आईईडी बनाने और असेम्बल करने की ट्रेनिंग देता था आरोपित इमरान के निर्देश पर ही अन्य आरोपित स्थानीय बाजार से रसायन और अन्य सामग्री खरीदकर लाते थे और विस्फोटक तैयार करते थे।
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