झाबुआ, 14 मई (हि.स.)। न्यायालय जिला दण्डाधिकारी (डीएम) सोमेश मिश्रा ने अपराधिक वृत्ति के दो लोगों को एक वर्ष के लिए जिला सहित सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमा से बाहर कर दिया गया है।
डीएम कार्यालय द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार कैलाश उर्फ भोला पुत्र भेरू लाल भाटी सिरवी मोहल्ला पेटलावद को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990की धारा 05 (क, ख) के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए जिले की सीमावर्ती जिला धार, रतलाम, बडवानी, अलिराजपुर, बांसवाडा तथा दाहोद की राजस्व सीमा से 01 वर्ष की अवधी के लिए बाहर किया गया है। डीएम के आदेश के अनुसार उक्त व्यक्ति अपराध प्रवृति का होकर इसके विरूद्ध मारपीट, रंगदारी, सट्टा जुआ, आबकारी आदि का प्रकरण पंजीबद्ध था। इस कारण इसके विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 05 (क, ख) के अंतर्गत जिला बदल की कार्यवाही की जाना आवश्यक थी। इसी तरह एक अन्य व्यक्ति चैनसिंह, पुत्र कालू डामोर निवासी, राम मोहल्ला, पेटलावद को अवैध रूप से शराब व्यवसाय करने के कारण जिला से बाहर किए जाने के आदेश दिए गए हैं। उक्त दोनों आदेश 9 मई 2022 से आगामी एक वर्ष के लिए प्रभावशील रहेगा।
हिन्दुस्थान समाचार/ डॉ. उमेशचन्द्र शर्मा