भोजपुरी फिल्म के निदेशक के खिलाफ विधिक कार्रवाई पर रोक
प्रयागराज, 30 नवम्बर (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भोजपुरी फिल्म के निदेशक मिथिलेश निषाद के खिलाफ वि
इलाहाबाद हाईकोर्ट


प्रयागराज, 30 नवम्बर (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भोजपुरी फिल्म के निदेशक मिथिलेश निषाद के खिलाफ विधिक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी ने मिथिलेश निषाद की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याची के खिलाफ परिवाद के तहत प्राथमिकी दर्ज हुआ है। दर्ज कराने वाले याची के साथ काम करने वाले ही हैं। याची के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। कोर्ट ने याची के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद विधिक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसके साथ प्रतिवादियों से जवाब तलब किया है।

हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन