लोकायुक्त अधिनियम 2014 में संशोधन कर कमजोर बनाने का आरोप
इटानगर, 24 नवंबर (हि.स.)। अरुणाचल एंटी-करप्शन सेना (एएसीएस) ने दावा किया कि वर्तमान प्रदेश भाजपा सरक
लोकायुक्त अधिनियम 2014 में संशोधन कर कमजोर बनाने का आरोप


इटानगर, 24 नवंबर (हि.स.)। अरुणाचल एंटी-करप्शन सेना (एएसीएस) ने दावा किया कि वर्तमान प्रदेश भाजपा सरकार ने लोकायुक्त अधिनियम 2014 में संशोधन करके और छेड़छाड़ कर लोकायुक्त कानून को कमजोर बना दिया है।

अरुणाचल प्रेस क्लब में गुरुवार को यहां मीडिया को संबोधित करते हुए एएसी अध्यक्ष किर्गो सोरा ने कहा कि भाजपा नेतृत्वाधीन प्रदेश सरकार ने लोकायुक्त कानून में संशोधन करते हुए सातवें विधान सभा 2019 के दूसरे सत्र में लोकायुक्त अधिनियम 2014 के आधे हिस्से को हटा दिया है, जिसको कांग्रेस सरकार के दौरान लाया गया था। उक्त कानून से मुख्य मजबूत खंड में से आधे को हटाकर राज्य के लोकायुक्त अधिनियम को पूरी तरह से पंगु बना दिया है।

राज्य सरकार बहुत जल्द लोकायुक्त संशोधन अधिनियम 2019 को प्रकाशित करने की योजना बना रही है, जिसे राज्य के राज्यपाल ने पहले ही मंजूरी दे दी थी।

राज्य सरकार द्वारा लोकायुक्त अधिनियम 2014 से महत्वपूर्ण भागों को बदलना और हटाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकायुक्त कानून अन्ना हजारे के नेतृत्व में लंबी लड़ाई के बाद देश में विशेष रूप से गरीब लोगों के कल्याण के लिए और देश में भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए लाया गया था।

2019 में अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में एएसीसी टीम द्वारा लंबी लड़ाई के बाद लोकायुक्त के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया था और हमें लगा था कि राज्य में भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए लोकायुक्त काम करेंगे।

लेकिन, हाल ही में जब हम लोकायुक्त के अध्यक्ष पीके सैकिया से मिले तो हमें पता चला कि लोकायुक्त अधिनियम 2014 के मुख्य खंड के आधे हिस्से को ही उसके वास्तविक कानून से हटा दिया गया और लोकायुक्त को शक्तिहीन बना दिया गया जिससे हमें बहुत दुख होता है।

इसके अलावा एएसीएस ने मांग की कि राज्य सरकार जनता के अधिक हित के लिए आने वाले विधानसभा सत्र में लोकायुक्त अधिनियम 2014 को वापस लाए, क्योंकि पूरे अरुणाचल प्रदेश के गरीब नागरिक न्याय के उद्देश्य से इस कानून की ओर देखते हैं।

उन्होंने लोकायुक्त के सभी रिक्त पदों को सुचारू रूप से चलाने की मांग भी की।

हिन्दुस्थान समाचार /तागू/अरविंद