नैनीताल, 24 नवंबर (हि.स.)। हाई कोर्ट ने सड़कों पर कुत्ते, गाय बैल, घोड़ा बिल्ली आदि के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था और उनके इलाज कराए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार सहित अन्य पक्षकारों को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी निरूपमा भट्ट ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सड़कों पर कुत्ते, गाय बैल, घोड़ा बिल्ली आदि आवारा की तरह घूमते रहते हैं। इसमें कई लोग उन पर अत्याचार करते है। कई जानवरों का रोड में एक्सीडेंट हो जाता है कुछ करंट से मर जाते हैं।
याचिका में कहा कि कुछ जानवरों का इलाज सरकारी अस्पताल में किया जाता है लेकिन वहां पर कई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। वहां पर उनके इलाज के लिए डाक्टर तक नहीं है। इसके लिए कई एनजीओ की संस्था कार्य कर रही है। याचिका में कहा कि 2012 से 2015 के बीच जो डाटा सामने आए है उनमें लगभग चौबीस हजार जानवरों की उत्पीड़न का मामला सामने आया है। याचिकाकर्ता की ओर से ऐसे जानवरों के लिए सेल्टर की व्यवस्था करने व इनके इलाज की पूरी सुविधा करने की मांग की थी। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार सहित अन्य पक्षकारों को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।
हिन्दुस्थान समाचार/ लता नेगी/रामानुज