राज्य में कितने टाउन प्लानर, कितने की जरूरत और कितने पद खाली : हाई कोर्ट
रांची, 24 नवंबर (हि.स.)। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गुरुवार
राज्य में कितने टाउन प्लानर, कितने की जरूरत और कितने पद खाली : हाई कोर्ट


रांची, 24 नवंबर (हि.स.)। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गुरुवार को राज्य सरकार से यह बताने को कहा है कि राज्य में कितने टाउन प्लानर हैं ? इनके कुल कितने पद स्वीकृत हैं? कितने पद रिक्त हैं? कितने टाउन प्लानरों की जरूरत है? रिक्त पदों को भरन की क्या कार्रवाई की गयी है?

खंडपीठ ने 15 दिसंबर तक सरकार को पूरी रिपोर्ट शपथपत्र के माध्यम से दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में राधिका शाहदेव एवं लाल चिंतामणि नाथ शाहदेव ने याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के टाउन प्लानर गजानंद राम अदालत में सशरीर हाजिर हुए।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार से रांची नगर निगम और आरआरडीए में स्वीकृत पदों के खिलाफ स्थायी नियुक्ति की जानकारी मांगी थी, जिस पर गजानंद राम की ओर से कहा गया था कि रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार में स्वीकृत पद पर नियुक्ति नहीं हुई है। अनुबंध पर ही यहां कर्मचारी रखे गए हैं।

राज्य सरकार के दूसरे विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर जैसे पदों पर नियुक्त किये गये अधिकारियों को रांची नगर निगम और आरआरडीए में प्रतिनियुक्ति पर रखा गया है, ये अधिकारी टाउन प्लानर की अर्हता भी नहीं रखते हैं।

हिन्दुस्थान समाचार/ वंदना