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अनूपपुर, 10 अगस्त (हि.स.)। कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों के संबंध में पूर्व में 10 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक जारी आदेश पर संशोधन करते हुए इसे 20 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक बढ़ा दिया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सोनिया मीना ने मंगलवार को जारी आदेश में कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए धारा 144 दण्ड प्रक्रिया 1973 के तहत संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों के संबंध में पूर्व में 10 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक जारी आदेश पर संसोधन करते हुए इसे 20 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक बढ़ाया गया है।
हिन्दुस्थान समाचार/ राजेश शुक्ला