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जयपुर, 30 जुलाई (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरसीडीएफ की ओर से विभिन्न पदों के लिए निकाली गई भर्ती में आरक्षण के प्रावधानों को लागू नहीं करने पर प्रमुख पशुपालन सचिव, सहकारिता भर्ती बोर्ड, सहकारिता रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इसके साथ ही अदालत ने भर्ती को याचिका के निर्णयाधीन रखा है। न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश चरण सिंह मीणा व अन्य की याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता हितेश बागड़ी ने अदालत को बताया कि आरसीडीएफ ने गत जनवरी माह में जीएम, सहायक प्रबंधक और उप प्रबंधक सहित कुल 523 पदों पर भर्ती निकाली। जिसके कई पदों पर आरक्षण का प्रावधान ही नहीं रखा गया। वहीं कुछ पदों पर आरक्षित वर्ग को उचित आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा पूरे प्रदेश के लिए एक भर्ती निकालने के बजाए जिलेवार भर्ती निकाली गई है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर