धमतरी : कोरोनाकाल में मृतक की पत्नी को पेंशन दिलाने में दी जाएगी प्राथमिकता
धमतरी, 29 जुलाई ( हि. स.)। जनपद पंचायत कुरुद में गुरुवार को आयोजित शिक्षा स्थायी समिति की बैठक जानसि
जनपद पंचायत कुरुद में शिक्षा स्थायी समिति की बैठक लेते हुए जनपद उपाध्यक्ष जानसिंग यादव।


धमतरी, 29 जुलाई ( हि. स.)। जनपद पंचायत कुरुद में गुरुवार को आयोजित शिक्षा स्थायी समिति की बैठक जानसिंग यादव उपाध्यक्ष एवं सभापति शिक्षा स्थायी समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में शिक्षा स्थायी समिति के सभापति जानसिंग यादव के सहमति से सभी सदस्यों के मध्य प्रस्ताव लाया गया, जिसमें कोरोना में मृतक परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर पत्नी को मुख्यमंत्री विधवा पेंशन देने के लिए एसडीएम, सीएमओ, बीएमओ द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र में स्पष्ट उल्लेख कोरोना का कारण लिखा हो। ऐसे परिवार के विधवा को मुख्यमंत्री विधवा पेंशन दिलाने में प्राथमिकता दिलाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

कोविड-19 के कारण बंद शासकीय स्कूलों को संचालित करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि दो अगस्त से स्कूल खोला जाएगा। इस कारण स्कूल खोलने के पूर्व स्कूलों की साफ- सफाई होना अति आवश्यक है। इसलिए खुलने के पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा स्कूल की साफ-सफाई के लिए सहयोग प्रदान करने का निवेदन प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के 438 आवेदन स्वीकृत किए गए।

बैठक में विधवा पेंशन योजना के लिए 18 से 59 वर्ष की आयु के आवेदन पात्र 14 स्वीकृत किया। विकलांग पेंशन योजना में बीपीएल में से उम्र 18 वर्ष से अधिक एवं छह वर्ष से 14 वर्ष के अध्ययनरत विद्यार्थी में से आवेदन पात्र 11 स्वीकृत किया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए 60 वर्ष से ऊपर बीपीएल के तहत कुल आवेदन पात्र दो स्वीकृत किया। इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन योजना के तहत आवेदन पात्र 21 स्वीकृत किया गया। तथा समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि 80 वर्ष से ऊपर हो तो संबंधित व्यक्ति का ग्राम पंचायत का प्रस्ताव और उम्र का प्रमाण पत्र सहित दस्तावेज सचिव के माध्यम से मंगाए जाए जिससे पात्र व्यक्ति को दोहरा पेंशन का लाभ दिलाया जा सके। सीएम परित्यक्ता पेंशन के लिए 18 वर्ष से 59 वर्ष के तहत आवेदन पात्र 24 स्वीकृत किया गया।

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के मृतक व्यक्ति जिनका वर्ष 2002-2003 के बीपीएल सर्वे सूची में नाम होना चाहिए। ऐसे परिवार के मुखिया जिनके मृतक हो जाने पर परिवार के पात्र सदस्य को 20 हजार रुपये देने का प्रावधान है। इसके तहत आवेदन पात्र 25 स्वीकृत किया गया। मुख्यमंत्री विधवा पेंशन योजना के तहत उम्र 18 वर्ष से 59 वर्ष के आवेदन पत्र 193 स्वीकृत किया गया। मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के तहत उम्र 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों का जो पात्रता सूचकांक की श्रेणी में शामिल हैं। ऐसे परिवार से आवेदन पत्र 438 स्वीकृत किया गया। बैठक में जनपद सदस्य संतोष कुमार साहू, चन्द्रलता कोसले, देव कुमारी साहू, धनेश्वरी यादव, बीईओ चंद्रप्रकाश साहू, बीआरसी राजेश कुमार पांडे, करारोपण अधिकारी एसके भास्कर, एनआर नेताम, पीकेसाहू ,पीआर कुर्रे, सहायक ग्रेड तीन राम कुमार सोनी उपस्थित थे।

हिन्दुस्थान समाचार / रोशन सिन्हा