जयपुर, 28 जुलाई (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती-2019 में अभ्यर्थी के पास ऑनलाइन ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र नहीं होने पर अभ्यर्थी को नियुक्ति से वंचित करने पर एसीएस गृह, डीजीपी, एडीजी भर्ती और आरएसी 5वीं बटालियन के कमांडेंट को नोटिस जारी किए हैं। इसके साथ ही अदालत ने एक पद याचिकाकर्ता के लिए सुरक्षित रखने को कहा है। न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश उपेन्द्र सिंह की याचिका पर दिए।
याचिका में अधिवक्ता रमाकांत गौतम ने अदालत को बताया कि कांस्टेबल भर्ती में विभाग ने उसके चयन को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि उसके पास वर्ष 2018-19 का ऑनलाइन ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र नहीं है। जबकि याचिकाकर्ता के पास पूर्व के वर्षो और बार के वर्षो के ऑनलाइन ईडब्ल्यूस प्रमाण पत्र हैं। वहीं वर्ष 2018-19 का स्थानीय पटवारी से प्रमाणित और एसडीओ का हस्ताक्षर युक्त ऑफलाइन प्रमाण पत्र हैं। ऐसे में उसे कांस्टेबल पद पर नियुक्ति दी जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए एक पद याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने को कहा है।
हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर