सिवनीः दिनदहाड़े छात्रा की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास
सिवनी, 26 जुलाई (हि.स.)। जिला न्यायालय की विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) आशिता श्रीवास्तव की अदालत ने 2
सिवनी, 26 जुलाई (हि.स.)। जिला न्यायालय की विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) आशिता श्रीवास्तव की अदालत ने 20 अगस्त 2018 के एक प्रकरण में सोमवार को आदेश जारी करते हुए दिनदहाड़े छात्रा की हत्या करने वाले आरोपित को आजीवन कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जिला अभियोजन मीडिया प्रभारी मनोज कुमार सैयाम ने बताया कि थाना कोतवाली अंतर्गत 20 अगस्त 2018 का यह जघन्य सनसनीखेज का मामला है। थाना लखनवाडा के ग्राम फुलारा निवासी अनिल मिश्रा उसी ग्राम की मृतिका रानू नागोत्रा को पूर्व में चल रहे छेड़खानी के मामले में राजीनामा करने धमकी देता रहता था। 20 अगस्त 2018 की सुबह 11 बजे जब रानू कोतवाली थाना के बाजू वाली गली से अपने गर्ल्स कॉलेज जा रही थी, तब आरोपित अनिल ने रानू का रास्ता रोककर विवाद करने लगा और बाल पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया और वही पर पड़ा एक बड़ा वजनदार पत्थर को दोनों हाथ से उठाकर रानू के सिर पर पटककर उसकी दर्दनाक हत्या कर दी। घटना स्थल के समीप मौके पर सायकल सुधारने वाले दुकानदार मानखान और साईकल सुधरवा रहे विजय डेहरिया और थाना कोतवाली के सैनिक मोहमद वकील ने दौडकर आरोपी को पकड लिया। बताया गया कि आरोपित अनिल के विरूद्ध थाना कोतवाली में भादवि की धारा 302 एवं धारा-3(2)(5) एट्रोसिटी एक्ट के अधीन मामला पंजीबद्ध कर तत्कालीन थाना प्रभारी अरविंद जैन एवं एसडीओपी के.के.वर्मा द्वारा अनुसन्धान कर मात्र 4 दिन में चालान विशेष न्यायालय (एट्रोसिटी) में पेश किया था। जिसमे शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक के रूप रमेश उइके उप संचालक अभियोजन के द्वारा पैरवी की गई । इस गंभीर मामले की सुनवाई सोमवार को विशेष न्यायाधीश आशिता श्रीवास्तव के न्यायालय द्वारा की गई। जिसमें अभियोजन के तर्को के आधार पर आरोपित अनिल मिश्रा को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 302 एव सहपठित धारा -3(2)(3) एट्रोसिटी एक्ट में आजीवन कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय सुनाया है। हिन्दुस्थान समाचार/रवि