ललीत मोदी को कोर्ट की सलाह, भारत में मध्यस्थता के जरिए करें पारिवारिक विवाद का समाधान
नई दिल्ली, 06 दिसंबर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने ललित मोदी, उनकी मां बीना मोदी और उनके भाई-बहनों से कह
ललीत मोदी को कोर्ट की सलाह, भारत में मध्यस्थता के जरिए करें पारिवारिक विवाद का समाधान


नई दिल्ली, 06 दिसंबर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने ललित मोदी, उनकी मां बीना मोदी और उनके भाई-बहनों से कहा है कि वे अपने पारिवारिक विवाद का समाधान भारत में मध्यस्थता के जरिये करें। चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने ललित मोदी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान यह सलाह दी।

ललित मोदी, बीना मोदी और उनके दो बच्चों चारू मोदी और समीर मोदी के बीच सिंगापुर में मध्यस्थता की कार्यवाही चल रही है। दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में बीना, चारू और समीर मोदी ने यह दलील दी थी कि परिवार के सदस्यों के बीच एक ट्रस्ट डीड बना है। भारतीय कानून के मुताबिक के.के. मोदी के पारिवारिक ट्रस्ट के विवाद को देश के बाहर मध्यस्थता के जरिए नहीं सुलझाया जा सकता है। डिवीजन बेंच ने कहा था कि इस विवाद की सुनवाई दिल्ली में ही होगी। डिवीजन बेंच के आदेश के खिलाफ ललित मोदी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

बतादें कि केके मोदी की 02 नवंबर 2019 को मौत हो गई थी, जिसके बाद ट्रस्टियों के बीच विवाद शुरू हो गया था। इस मामले में पिछले 09 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार करते हुए ललित मोदी को निर्देश दिया कि वो हाई कोर्ट जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली हाई कोर्ट की इस याचिका पर विचार करेगा।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय