हरदा, 06 दिसम्बर (हि.स.)। कलेक्टर संजय गुप्ता ने लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत प्रदाय सेवाओं में समय सीमा में आवेदनों का निराकरण नहीं करने पर दो प्रकरणों में दो अधिकारियों पर जुर्माना अधिरोपित किया है।
कलेक्टर गुप्ता ने सोमवार को बताया कि लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के तहत पदाभिहित अधिकारी सिराली के नायब तहसीलदार भरत अहिरवार पर एक मुश्त राशि 500 रुपये तथा टिमरनी के मध्यप्रदेश मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के सहायक प्रबंधक जितेन्द्र सिंह राजपूत पर 250 रुपये प्रति दिवस के मान से कुल 19 दिवस के लिये 4750 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि लोकसेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के धारा 7(3) के अनुक्रम में सम्बधित आवेदक को प्रतिकर के रूप में भुगतान की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि अधिनियम के अंतर्गत योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की अधिसूचित सेवा क्रमांक 18.3 जन्म के एक वर्ष के पश्चात् पंजीयन के लिए अनुमति अंतर्गत प्राप्त आवेदन पर सेवा प्रदान की जाना होती है किन्तु नायब तहसीलदार अहिरवार द्वारा एक आवेदन का निराकरण समय सीमा के पश्चात् किया गया। इसी प्रकार ऊर्जा विभाग की अधिसूचित सेवा क्रमांक 1.6 निम्न दाब उपभोक्ताओं के मीटर बंद होने या तेज चलने की शिकायत पर जांच कराना एवं मीटर खराब पाये जाने पर सुधारना, अंतर्गत प्राप्त आवेदन पर सेवाएं प्रदाय की जाना होती है किन्तु सहायक प्रंबधक राजपूत द्वारा एक आवेदन का निराकरण समय सीमा में नहीं किया गया, जिसके चलते दोनों अधिकारियों पर कार्यवाही की गई है।
हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश