जयपुर, 29 नवंबर (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने आयुर्वेद नर्स भर्ती-2021 में मुस्लिम तलाकशुदा महिला से कोर्ट की डिक्री मांगने पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इसके साथ ही अदालत ने एक पद याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने को कहा है। न्यायाधीश महेन्द्र गोयल ने यह आदेश सना बानो की याचिका पर दिए।
याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने भर्ती में तलाकशुदा कोर्ट में आवेदन किया था। विभाग ने दस्तावेज सत्यापन के दौरान यह कहते हुए बाहर कर दिया कि उसके पास कोर्ट से जारी तलाक कि डिक्री नहीं है। याचिका में कहा गया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में तलाक की डिक्री का प्रावधान नहीं है। राज्य सरकार ने वर्ष 2019 में एक आदेश जारी कर सरकारी नौकरियों में मुस्लिम महिला को तलाक का कोई भी एक दस्तावेज दिखाने का प्रावधान कर रखा है। इसके बावजूद भी विभाग ने उसे डिक्री के अभाव में चयन से बाहर कर दिया।
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