तेज प्रताप के विरुद्ध दायर चुनाव याचिका पर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई
पटना. 25 नवंबर (हि .स)। राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और राजद विधायक तेज प्रताप यादव के निर्वाचन
तेज प्रताप के विरुद्ध दायर चुनाव याचिका पर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई


पटना. 25 नवंबर (हि .स)। राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और राजद विधायक तेज प्रताप यादव के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस बीरेंद्र कुमार की एकलपीठ में सुनवाई हुई।

याचिकाकर्ता विजय कुमार यादव ने तेज प्रताप यादव के 140 हसनपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन को चुनाव याचिका दायर कर चुनौती दी गई है।इस मामले में गुरुवार को कोर्ट में याचिकाकर्ता की गवाही हुई।

तेजप्रताप यादव के अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह ने याचिकाकर्ता का जिरह किया। इसके पूर्व दोनों पक्षों की ओर से अदालत में इशू अर्थात पक्षकारों के बीच जिन विवादित बिंदुओं पर अदालत अपना निर्णय दे सकता है, उसे कोर्ट में लिखित रूप से दाखिल किया गया था।

तेज प्रताप यादव के अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह ने बताया कि याचिकाकर्ता ने जनप्रतिनिधि एक्ट-1951 की धारा 100 का हवाला देते हुए तेज प्रताप यादव के निर्वाचन को वॉइड अर्थात अमान्य करार देने के लिए चुनाव याचिका दायर किया है। याचिकाकर्ता ने यादव के निर्वाचन को अमान्य करार देकर हारे हुए जदयू के उम्मीदवार राज कुमार राय को विजयी घोषित करने को लेकर याचिका दाखिल की गई है। मामला वर्ष 2020 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। याचिका ने दायर अपनी याचिका में कहा है कि नामांकन के समय तेज प्रताप यादव ने अपनी संपत्ति के संबंध में गलत जानकारी नामांकन पत्र के साथ दिए गए शपथ पत्र में दिया है।याचिकाकर्ता ने इसे जनप्रतिनिधि कानून की धारा 123 (2) के अनुसार करप्ट प्रैक्टिस बताते हुए इनके निर्वाचन को रद्द करने की मांग कोर्ट से की है।

उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन 16 अक्टूबर, 2020 को दाखिल किया गया था। नामांकन पत्र की जांच 17 अक्टूबर, 2020 को की गई थी। 19 अक्टूबर, 2020 नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि थी। 3 नवंबर, 2020 को विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ था। 10 नवंबर, 2020 को चुनाव परिणाम घोषित किया गया था, जिसमें तेज प्रताप यादव हसनपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र से विजयी हुए थे। अब इस मामले में आगली सुनवाई आगामी 2 दिसंबर को की जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार / द्विवेदी सुरेन्द्र