बिहार स्टेट स्माल इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक तलब
पटना, 25 नवंबर (हि. स.)। हाई कोर्ट ने जीपीएफ, ग्रुप इंसयूरेन्स , लीव इनकैशमेन्ट समेत अन्य मांगों क
बिहार स्टेट स्माल इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक तलब


पटना, 25 नवंबर (हि. स.)। हाई कोर्ट ने जीपीएफ, ग्रुप इंसयूरेन्स , लीव इनकैशमेन्ट समेत अन्य मांगों को लेकर दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार स्टेट स्माल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को आगामी गुरुवार को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। जस्टिस पी बी बजन्थरी की एकल पीठ ने इंदु भूषण वर्मा की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश आज दिया।

कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ता 30 जून, 2004 को सेवानिवृत्त हुआ था। याचिकाकर्ता की नियुक्ति टाइपिस्ट के पद पर बिहार स्टेट स्माल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 5 मई, 1964 को हुई थी। कोर्ट को बताया गया कि सेवा निवृति के बाद याचिकाकर्ता को जीपीएफ और पेंशन की कुछ राशि दी गई है और शेष राशि के लिए संबंधित अधिकारियों से अनुरोध किये जाने के बाद भी अभी तक नहीं दी गई है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अनुरोध किया कि उसे उसके बकाये पेंशन की राशि के साथ ही अप्रैल 1995 से जून 2004 तक के बकाये उसके वेतन को मार्केट रेट पर ब्याज देने का आदेश कोर्ट संबंधित अधिकारियों को दे। इस मामले पर गुरुवार 2 दिसंबर को फिर सुनवाई होगी।

हिन्दुस्थान समाचार/द्विवेदी सुरेन्द्र/चंदा