मुख्य सचिव की नाराजगी के बाद प्रशासनिक सुधार विभाग ने परिपत्र जारी कर दिखाई सख्ती
जयपुर, 16 अक्टूबर (हि.स.)। राज्य में डेडलाइन खत्म होने के बाद भी अधिकारियों-कर्मचारियों को मनचाही जग
मुख्य सचिव की नाराजगी के बाद प्रशासनिक सुधार विभाग ने परिपत्र जारी कर दिखाई सख्ती


जयपुर, 16 अक्टूबर (हि.स.)। राज्य में डेडलाइन खत्म होने के बाद भी अधिकारियों-कर्मचारियों को मनचाही जगह पर पोस्टिंग देने के मामले में मुख्य सचिव निरंजन आर्य सख्त हो गए हैं। मुख्य सचिव के निर्देश के बाद राज्य के प्रशासनिक विभाग ने सभी विभागों के प्रमुखों को तबादला नहीं करने की सख्त हिदायत दी है। परिपत्र में साफ तौर पर लिखा है कि एपीओ करने के नाम पर अफसरों को मनचाही पोस्टिंग दी जा रही है।

प्रदेश में रोक लगने के बावजूद कर्मचारी और अधिकारियों के धड़ल्ले से हो रहे तबादलों पर प्रशासनिक सुधार विभाग ने परिपत्र जारी किया है। मुख्य सचिव निरंजन आर्य के आदेश से जारी प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र में कहा गया है कि मनचाही पोस्टिंग के लिए अनुचित रास्ते निकाले जा रहे हैं, वो नहीं चलेंगे। नाराजगी वाले परिपत्र में प्रशासनिक सुधार विभाग से कहा कि मनचाही जगह पर पोस्टिंग करने के लिए अनुचित रास्ते नहीं निकाले जाए। परिपत्र में तबादलों पर रोक संबंधी नियमों की पालना के निर्देश दिए गए हैं। इसमें खास तौर पर संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों को एपीओ कर फिर मनचाही जगह पर पोस्टिंग करने को अनुचित बताया गया है। लगातार मिल रही शिकायतों के बीच प्रशासनिक सुधार विभाग ने इस पूरे मामले को मुख्य सचिव के समक्ष रखा था। जिस पर मुख्य सचिव निरंजन आर्य के आदेश से एआरडी ने परिपत्र जारी किया। इसमें सभी विभागों के एचओडी को इसकी पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

परिपत्र में बताया गया है कि 30 सितंबर तक विभागों में तबादलों की छूट थी लेकिन कुछ विभाग इस अवधि के बाद भी तबादले कर रहे हैं। कुछ विभाग अवधि समाप्त होने के बाद भी तबादला आदेश जारी कर प्रशासनिक सुधार विभाग को भिजवा रहे हैं, जबकि कुछ विभागों की ओर से प्रस्ताव अनुमोदन के बिना ही तबादले आदेश जारी कर दिए जाते हैं। परिपत्र में कहा गया है कि तबादलों पर रोक की अवधि में विभाग को किसी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला करना अति आवश्यक हो तो उस अति आवश्यक परिस्थिति को बताते हुए प्रशासनिक सुधार विभाग को प्रस्ताव भेजना होगा। उसके अनुमोदन के बाद ही तबादला आदेश जारी करना होगा। परिपत्र में यह भी साफ तौर पर लिखा गया है कि कुछ विभाग अधिकारियों या कर्मचारियों को एपीओ कर देते हैं और उसके बाद उनकी इच्छित जगह पोस्टिंग कर दी जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए।

हिन्दुस्थान समाचार/रोहित/संदीप