जयपुर, 16 अक्टूबर (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने विभिन्न पंचायत समितियों में कार्यरत ग्राम सेवकों को पदोन्नत पंचायत प्रसार अधिकारी के पद का चयनित वेतनमान देने पर विचार करने को कहा है। अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता इस संबंध में विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करे। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने यह आदेश भंवर सिंह मीणा व अन्य की याचिकाओं पर दिए।
याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि वित्त विभाग की ओर से कर्मचारियों की पदोन्नति उचित समय पर नहीं होने पर चयनित वेतनमान देने की व्यवस्था की गई है। जिसमें मूल पद से पदोन्नति नहीं होने की स्थिति में कार्मिक को नौ साल बाद अगले पद की वेतन श्रृंखला दी जाती है। इसके बावजूद याचिकाकर्ता ग्राम सेवकों को नौ साल की सेवा पूरी करने के बाद पंचायत प्रसार अधिकारी के पद की वेतन श्रृंखला का लाभ नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में उन्हें इस पद के वेतन परिलाभ दिलाए जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने राज्य सरकार को पदोन्नति पद का वेतनमान देने पर विचार करने को कहा है।
हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर