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जयपुर, 16 अक्टूबर (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरपीएससी को निर्देश दिए हैं कि वह आरएएस भर्ती-2021 में याचिकाकर्ता को बहु दिव्यांग श्रेणी में शामिल करे। इसके साथ ही अदालत ने उसका परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखने को कहा है। वहीं अदालत ने आयोग और राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। हाइकोर्ट की एकलपीठ ने यह आदेश मोहित मंगल की याचिका पर दिए।
याचिका में अधिवक्ता रमाकांत गौतम ने अदालत को बताया कि दिव्यांग अधिनियम के तहत सरकारी सेवाओं में चार फीसदी पद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान है। इनमें से एक फीसदी पद उन दिव्यांगों के लिए आरक्षित रखे जाते हैं, जो अलग-अलग अंगों में कुल चालीस फीसदी से अधिक दिव्यांगता वाले हैं। इसके बावजूद आरएएस भर्ती-2021 में ऐसे दिव्यांगों के लिए एक फीसदी आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है और मल्टी डिसेबल केटेगिरी में उसका ऑनलाइन आवेदन भी स्वीकार नहीं किया गया है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आयोग को निर्देश देते हुए याचिकाकर्ता का परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखने को कहा है।
हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर