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जयपुर, 13 अक्टूबर (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने टोंक के निवाई कस्बे में सरकारी भूमि पर निवास कर रहे एचआईवी पीडित परिवार को बेदखल करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने निवाई एसडीओ को कहा है कि वह इस संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से पेश अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने यह आदेश एचआईवी पीडित की ओर से दायर याचिका का निस्तारण करते हुए दिए।
याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता और उसका पूरा परिवार एचआईवी पीडित है। वह पिछले लंबे समय पर सरकारी भूमि पर मकान बनाकर रह रहा है। अब उसे भूमि से बेदखल किया जा रहा है। इस संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से संबंधित एसडीओ के समक्ष अभ्यावेदन भी पेश किया गया है, लेकिन उसे अभी तक तय नहीं किया गया। ऐसे में याचिकाकर्ता को सरकारी भूमि पर मकान बनाने की अनुमति दी जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के निर्देश देते हुए तब तक उसे बेदखल करने पर रोक लगा दी है।
हिन्दुस्थान समाचार/पारीक/संदीप