फ्लाइट रद्द करने के बाद टिकट राशि से पैसा काटना सेवादोष-आयोग
जयपुर, 13 अक्टूबर (हि.स.)। जिला उपभोक्ता आयोग ने ऑपरेशनल कारणों से फ्लाइट रद्द होने पर यात्री की टिक
फ्लाइट रद्द करने के बाद टिकट राशि से पैसा काटना सेवादोष-आयोग


जयपुर, 13 अक्टूबर (हि.स.)। जिला उपभोक्ता आयोग ने ऑपरेशनल कारणों से फ्लाइट रद्द होने पर यात्री की टिकट राशि में कटौती करने को सेवादोष की श्रेणी में माना है। इसके साथ ही आयोग ने स्पाइस जेट को कहा है कि वह काटी गई राशि 12 फीसदी ब्याज सहित कुल 16 हजार रुपये परिवादी को अदा करे। आयोग ने यह आदेश सुदेश गुप्ता के परिवाद पर दिए।

परिवाद में कहा गया कि उसने 17 फरवरी 2015 को अपनी बेटी के लिए काठमांडू से दिल्ली के लिए पांच हजार 413 रुपये में फ्लाइट का टिकट बुक कराया था। वहीं 27 फरवरी को विमान कंपनी ने उसे सूचित किया की ऑपरेशनल कारणों से फ्लाइट को रद्द कर दिया गया है। वहीं बाद में टिकट राशि में कटौती करते हुए 1816 रुपये लौटा दिए। इस पर परिवादी ने आयोग में परिवाद दायर कर कहा कि इस तरह से शुल्क काटना सेवादोष है। जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने विमान कंपनी पर 16 हजार का हर्जाना लगाते हुए काटी गई राशि ब्याज सहित लौटाने को कहा है।

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