हत्या के मामले में एक आरोपित को मिला संदेह का लाभ, दूसरे की सजा बरकरार
प्रयागराज, 09 जून (हि.स)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गाजीपुर के एक हत्या मामले में एक आरोपित की सजा बरकरार रखी है तो दूसरे के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं होने के कारण संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विनय कुमार
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