पॉक्सो एक्ट के दोषी को पांच साल का कारावास
झांसी, 09 जून (हि.स.)। झाँसी की एक विशेष अदालत ने दो वर्ष पुराने यौन उत्पीड़न के मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने आरोपी महिपाल सोनी को दोषी पाते हुए पाँच साल के कठोर कारावास और
पॉक्सो एक्ट के दोषी को पांच साल का कारावास


झांसी, 09 जून (हि.स.)।

झाँसी की एक विशेष अदालत ने दो वर्ष पुराने यौन उत्पीड़न के मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने आरोपी महिपाल सोनी को दोषी पाते हुए पाँच साल के कठोर कारावास और 15,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

यह घटना 4 फरवरी 2023 की है, जब उलदन थाना क्षेत्र के पठा करका गाँव में आरोपी महिपाल सोनी ने एक 13 वर्षीय नाबालिग किशोरी को घर में अकेला पाकर उसके साथ अश्लील हरकतें की थीं। पीड़िता की माँ उस समय मजदूरी करने बाहर गई हुई थी। घटना के बाद आरोपी लड़की को धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया था। डरी-सहमी पीड़िता ने अगले दिन अपनी माँ को इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया था।

न्यायालय में मामले की प्रभावी पैरवी विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाहा द्वारा की गई। उन्होंने अदालत के समक्ष ठोस साक्ष्य और गवाह पेश किए, जिससे आरोपी का अपराध पूरी तरह सिद्ध हो गया। अदालत ने बाल सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए यह सख्त कदम उठाया है, जिससे समाज में अपराधियों के बीच कानून का भय बना रहे।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / महेश पटैरिया