जोधपुर, 18 सितम्बर (हि.स.)। विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस मधुसूदन मिश्रा ने अफीम रखने के मामले में एक आरोपी को दो साल की कैद और बीस हजार रुपए के अर्थ दण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया है।
लोक अभियोजक गोविन्द जोशी ने अदालत को बताया कि 16 जनवरी 2011 को लू
Invalid email address
संपर्क करें
हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001