जोधपुर, 18 सितम्बर (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने फेसलेस असेसमेंट व्यवस्था में धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने के मामले में फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस केआर श्रीराम और जस्टिस रवि चिरानिया की पीठ ने बीकानेर निवासी अविनाश मोदी के पक्ष में
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