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ऊना, 07 अगस्त (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऊना ने औद्योगिक क्षेत्र टाहलीवाल में स्थित एक फार्मा कंपनी को साढे छह लाख का जुर्माना ठोका है। वहीं इस उद्योग का बिजली का कनेक्शन भी काट दिया गया है। प्रदूषण विभाग ने ये कार्रवाई पर्यावरण प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत की है। जिसके तहत उक्त उद्योग नियमों की अवहेलना कर रहा था। ये फार्मा उद्योग वाटर को अच्छे से ट्रीट नही कर रहा था। जिस पर पोल्यूशन विभाग ने इसके ट्रीटमेंट प्लांट से पानी का सेंपल भरा था जो कि जांच में फेल पाया गया। जिसके बाद प्रदूषण विभाग ने इस उद्योग पर कार्रवाई करते हुए साढे छह लाख का जुर्माना और बिजली काटने के लिए बिजली विभाग को लिखा था। जिसके बाद विद्युत्त विभाग ने इस उद्योग की बिजली काट दी थी।
प्रदूषण विभाग ऊना के क्षेत्रीय अधिकारी ई. प्रवीन कुमार ने कहा कि विभाग द्वारा समय-समय पर उद्योगों का निरीक्षण करके सैंपल लिए जाते हैं। अगर कहीं कोई कमी पाई जाती है उस पर जल्द ही विभागीय कार्रवाई भी की जाती है। इसके अलावा समय-समय पर सिंगल यूज प्लास्टिक के भी चालान किए जा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की अनुपालना को लेकर सभी उद्योगों को निर्देश जारी किए गए हैं। अगर कहीं अनियमितता पाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जिसे भविष्य में भी जारी रखा जाएगा।
ई. प्रवीन कुमार ने बताया कि लाल सिंगी में एक वॉशिंग पोइंट को खुले में प्लास्टिक जलाने पर भी जुर्माना किया गया है। इस वॉशिंग पोइंट पर खुले में प्लास्टिक को जलाया जा रहा था। जिसके कारण पर्यावर्ण प्रदूषित हो रहा था। जिसके चलते इस वॉशिंग संचालक को पांच हजार का जुर्माना किया गया।
ई. प्रवीन कुमार ने कहा कि हमार पर्यावरण पेड़-पौधों की बदौलत ही सुरक्षित है। इसलिए सभी क्रशर उद्योग संचालकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे खनन किए गए स्थान पर पौधे रोपित करें। अभी बरसात का मौसम है तो पौधों के सरवाईव होने की दर बढ़ जाती है।
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हिन्दुस्थान समाचार / विकास कौंडल