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नालंदा, 7 अगस्त (हि.स.)। नालंदा जिले के इस्लामपुर प्रखंड के पान कृषकों को पान कृषि उत्थान हेतु सरकार के द्वारा जो अनुदान दी जा रही है। इसके लिए पान कृषकों को ऑनलाइन आवेदन देने की व्यवस्था की गई है तथा आवेदन की स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार प्रखंड बागवानी पदाधिकारी को है।
पान कृषकों के अनुदान की राशि में धांधली किए जाने की शिकायत मिलने के उपरांत त्वरित कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी ने गुरुवार को संबंधित पदाधिकारियों को जांच का निर्देश दिया है।उक्त निर्देश के आलोक में समर्पित जांच प्रतिवेदन में बताया गया है कि इस्लामपुर प्रखंड के पान कृषकों की उत्थान के तहत अनुदान हेतु ऑनलाइन आवेदन किया गया जिसमें स्वीकृत आवेदनों की रैंडम जांच की गई अस्वीकृत आवेदनों के जांच के क्रम में पाया गया कि आवेदक किसी अन्य किसानों का रसीद डिलीट कर अपने नाम कर आवेदन किया गया है, जिसे अस्वीकृत किया गया ।
स्वीकृत आवेदनों के संबंध में बताया गया है कि कुछेक आवेदन के साथ रशीद एवं एकरारनामा संलग्न किया गया है, जो काफी धुंधला एवं अपठनीय है , फिर भी स्वीकृति दी गई है । कुछेक आवेदनों में अद्यतन रसीद नहीं होने /एकरारनामा सत्यापित नहीं होने तथा एकरारनामा के साथ कोई रसीद संलग्न नहीं है, जबकि भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र 3 साल पूर्व से अद्यतन एवं राजस्व रसीद 1 वर्ष पूर्व का, एकरारनामा चालू वित्तीय वर्ष के लिए होने पर ही लाभ देने का प्रावधान है ।
प्रखंड उद्यान पदाधिकारी द्वारा ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों को योजना के तहत लाभुक चयन हेतु कृषक पात्रता एवं प्रक्रिया को बिना अच्छी तरह से जांच किए स्वीकृति दी गई है ,जो उनकी लापरवाही को दर्शाता है ।उक्त के आलोक में कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रखंड बागवानी पदाधिकारी इस्लामपुर -सह- सहायक तकनीकी प्रबंधक इस्लामपुर से स्पष्टीकरण की मांग की गई है ।
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हिन्दुस्थान समाचार / प्रमोद पांडे