जींद : दहेज हत्या के दोषी युवक को 13 वर्ष कैद की सजा
दोषी को 55 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
अदालत।


जींद, 7 अगस्त (हि.स.)। एडीजे शिफा की अदालत ने गुरूवार को दहेज हत्या के दोषी पति को 13 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। 26 अप्रैल 2021 को सफीदों खंड के गांव राम नगर निवासी विक्की की पत्नी ज्योति की संदिग्ध परिस्थितियों के चलते मौत हो गई थी।

मृतका के पिता गांव धनौली करनाल निवासी राम किशन ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि राम नगर निवासी विक्की ने उसकी बेटी को दहेज के लिए योजनाबद्ध तरीके से हत्या कर दी। पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया था। सदर थाना सफीदों पुलिस ने रामकिशन की शिकायत पर विक्की के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत मे विचाराधीन था। वीरवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिफा ने दहेज हत्या के जुर्म मे पति विक्की को 13 साल का कारावास तथा 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा