तुलसीदास, रामचरितमानस पर टिप्पणी मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज का आदेश
वाराणसी, 07 अगस्त (हि. स.) । वाराणसी में एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के विरुद्ध तुलसीदास, रामचरितमानस पर टिप्पणी करने के मामले में पड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। वर्ष 2023 में स्वामी प्रसाद
स्वामी प्रसाद मौर्य (फाइल फोटो)


वाराणसी, 07 अगस्त (हि. स.) । वाराणसी में एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के विरुद्ध तुलसीदास, रामचरितमानस पर टिप्पणी करने के मामले में पड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

वर्ष 2023 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक इंटरव्यू देते हुए तुलसीदास, रामचरितमानस पर अशोभनीय टिप्पणी की थी, जिससे नाखुश होकर भारतीय जनता पार्टी के महानगर उपाध्यक्ष एवं अधिवक्ता अशोक कुमार ने न्यायालय के समक्ष मुकदमा लिखने के लिए याचिका दायर की थी।

अधिवक्ता अशोक कुमार ने कहा कि आज उनके जन्मदिन के अवसर पर कोर्ट ने ही उन्हें सबसे अच्छा गिफ्ट दिया है। उनकी याचिका पर मुकदमा लिखने का आदेश करोड़ों हिन्दू भावनाओं को राहत पहुंचाने वाला है। कोर्ट के आदेश का स्वागत है। इसके बाद वाराणसी के कैंट थाने में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो कर अग्रिम कार्रवाई होगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / श.चन्द्र