पटियाला हाउस कोर्ट ने तहव्वुर राणा को अपने परिवार से बात करने की इजाजत दी
नई दिल्ली, 07 अगस्त (हि.स.)। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के स्पेशल जज चंदरजीत सिंह ने 26 नवंबर, 2008 काे मुंबई में हुए आतंकी हमलों के आरोपित और साजिशकर्ता तहव्वुर राणा (64) को अपने परिवार से बात करने की अनुमति दे दी है। इसके पहले भी 9 जून को कोर
पटियाला हाउस कोर्ट


नई दिल्ली, 07 अगस्त (हि.स.)। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के स्पेशल जज चंदरजीत सिंह ने 26 नवंबर, 2008 काे मुंबई में हुए आतंकी हमलों के आरोपित और साजिशकर्ता तहव्वुर राणा (64) को अपने परिवार से बात करने की अनुमति दे दी है।

इसके पहले भी 9 जून को कोर्ट ने राणा को अपने परिवार से जेल अधिकारी की निगरानी में अपने परिवार से बात करने की अनुमति दी थी। सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल प्रशासन राणा को अपने परिवार से नियमित रुप से बात करने की अनुमति देने की मांग का विरोध किया था। एनआईए ने 10 अप्रैल की शाम को तहव्वुर को दिल्ली के पालम वायुसेना अड्डे पर उतरते ही गिरफ्तार किया था। अमेरिका की उच्चतम न्यायालय से प्रत्यर्पण के खिलाफ राणा की याचिका खारिज होने के बाद भारतीय एजेंसियों की एक टीम उसे लेने अमेरिका गई थी। तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी का करीबी सहयोगी है।

पाकिस्तान मूल के तहव्वुर राणा और डेविड कोलमैन हेडली बचपन के दोस्त थे और दोनों ने एक ही सैनिक स्कूल से पढ़ाई की थी। तहव्वुर राणा ने डेविड कोलमैन हेडली की मदद के लिए मुंबई में एक एजेंसी खोली थी।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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हिन्दुस्थान समाचार / अमरेश द्विवेदी