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यह बयान किसकी तरफ से जारी किया गया है ?
श्रीनगर, 07 अगस्त (हि.स.)। श्रीनगर की एनआईए अदालत ने एक बहुचर्चित आतंकी वित्तपोषण मामले में आरोप तय किए हैं।
जारी एक बयान के अनुसार काकापोरा निवासी शब्बीर अहमद भट और पंपोर निवासी जावेद अहमद याटू के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं जबकि पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के फरार हैंडलर सुमामा उर्फ बाबर उर्फ इलियास, जो इस मामले में भी एक आरोपी है के खिलाफ भी आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई है।
ब्यान में कहा गया है यह जाँच काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर (सीआईके) द्वारा की गई थी। यह मामला नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पार से प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के आकाओं और कमांडरों द्वारा रची गई आपराधिक साजिश से संबंधित है जो खाड़ी देशों और अन्य विदेशी क्षेत्रों में स्थित पाकिस्तानी नागरिकों के साथ मिलकर जम्मू-कश्मीर में आतंकी धन पहुँचा रहे हैं।
इसमें आगे कहा गया है कि यह धन एक सुसंगठित नेटवर्क के माध्यम से तीर्थयात्रियों, प्रवासियों और व्यापारियों के वेश में कूरियर के ज़रिए पहुँचाया जा रहा था जिससे धार्मिक और व्यावसायिक यात्रा की आड़ में अवैध वित्तीय प्रवाह को छुपाया जा रहा था।
बयान में कहा गया है कि कश्मीर लौटने पर इन कूरियर ने शब्बीर अहमद भट को धनराशि सौंप दी जिसने फिर विदेशी मुद्रा को भारतीय रुपये में बदल दिया और लश्कर-ए-तैयबा के हैंडलर के निर्देशों के अनुसार सक्रिय आतंकवादियों और उनके परिवारों के बीच धनराशि वितरित कर दी।
जांच में शब्बीर अहमद भट और पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के हैंडलर के बीच संपर्क स्थापित करने और उसे सुगम बनाने में एक अन्य आरोपी जावेद अहमद याटू की महत्वपूर्ण भूमिका का भी पता चला। इस अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण मॉड्यूल के संचालन को संभव बनाने में उसकी संलिप्तता महत्वपूर्ण थी।
बयान में कहा गया है कि इस मामले में आरोप तय करना काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर द्वारा गुप्त रूप से संचालित आतंकी वित्तपोषण नेटवर्क की पहचान, पर्दाफाश और उन्हें ध्वस्त करने के निरंतर प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
इसमें कहा गया है कि इस मामले में हाल ही में दो और व्यक्तियों - बडगाम के मोहम्मद अयूब भट और श्रीनगर के मोहम्मद रफीक शाह को भी गिरफ्तार किया गया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह