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नई दिल्ली, 07 अगस्त (हि.स.)। आम आदमी पार्टी नेता नरेश बाल्यान ने मकोका के मामले में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि उसके खिलाफ मकोका का मामला बनता ही नहीं है, क्योंकि वो आपराधिक गतिविधियों में लगातार लिप्त नहीं रहा है। जस्टिस रविंद्र डूडेजा की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को करने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान नरेश बाल्यान के वकील एन. हरिहरन ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ मकोका चलाने के लिए पुख्ता साक्ष्य नहीं है। नरेश बाल्यान का कपिल सांगवान और उसके गैंग से कोई संबंध नहीं है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 25 जून को नरेश बाल्यान की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। नरेश बाल्यान ने इसके पहले भी उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन इस मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद जमानत याचिका उच्च न्यायालय से वापस ले ली गई थी। उसके बाद बाल्यान ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 27 मई को बाल्यान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उसके बाद बाल्यान ने उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की है।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय
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हिन्दुस्थान समाचार / अमरेश द्विवेदी