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प्रयागराज, 07 अगस्त (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शादी-शुदा महिला से वीडियो तैयार कर बार-बार दुष्कर्म करने के आरोपित जीशान की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है।
यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने दिया है। याची का कहना था कि मुजफ्फरनगर के खटौली थाने में पीड़िता ने कई बार दुष्कर्म करने व वीडियो वायरल करने की धमकी देने आरोप में एफआईआर दर्ज कराई।
कहा पति प्राइवेट नौकरी करते हैं, वह घर में कास्मेटिक शाप चलाती है। घर में अकेली पाकर याची ने साथियों के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म किया और वीडियो बनाया। वायरल करने की धमकी देकर बार-बार दुष्कर्म किया।
याची के अधिवक्ता का कहना था कि पीड़िता के पति ने उससे एक लाख रुपए कर्ज लिया है। उसके रिश्तेदार रोहित सैनी ने फोन पे से केवल छह हजार वापस किया है। इससे पहले भी पीड़िता के पति ने 30 अप्रैल 16 को याची के खिलाफ केस दर्ज किया था, जिसमें वह जमानत पर है। दुश्मनी के कारण दुष्कर्म के आरोप में पैसे न देने पड़े झूठा फंसाया है। पुलिस ने अभी तक कोई वीडियो बरामद नहीं किया है। याची 11 जून 25 से जेल में बंद हैं।
कोर्ट ने कहा पारिवारिक दुश्मनी है। पीड़िता शादीशुदा बालिग 26 साल की महिला है। कथित वीडियो बरामद नहीं हुआ है। उपलब्ध साक्ष्यों से केस में दंड की सम्भावना कम है। ऐसे में आरोपित सशर्त जमानत पाने का हकदार हैं।
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हिन्दुस्थान समाचार / रामानंद पांडे