दुर्घटना में मृतक के परिजन को दो लाख रुपये एवं घायल को 50 हजार रुपये प्रतिकर सहायता राशि स्वीकृत
महासमुन्द, 7 अगस्त (हि.स.)। छत्‍तीसगढ़ के महासमुंद ज‍िले में दावा निपटान आयुक्त एवं कलेक्टर विनय कुमार लंगेह द्वारा गुरुवार को दुर्घटना में मृतक के परिजन एवं घायल को हुए घोर अपहानि को दृष्टिगत रखते हुए दो लाख 50 हजार रूपये प्रतिकर सहायता राशि स्वीकृत
दुर्घटना में मृतक के परिजन को दो लाख रुपये एवं घायल को 50 हजार रुपये प्रतिकर सहायता राशि स्वीकृत


महासमुन्द, 7 अगस्त (हि.स.)। छत्‍तीसगढ़ के महासमुंद ज‍िले में दावा निपटान आयुक्त एवं कलेक्टर विनय कुमार लंगेह द्वारा गुरुवार को दुर्घटना में मृतक के परिजन एवं घायल को हुए घोर अपहानि को दृष्टिगत रखते हुए दो लाख 50 हजार रूपये प्रतिकर सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग-53 तुमगांव रायपुर बाईपास से तुमगांव ओवरब्रिज के मध्य टक्कर मारकर भागने मोटरयान सड़क दुर्घटना में महासमुंद निवासी सुरेश साहू की मृत्यु हो गई थी। अपहानि के कारण मृतक के विधिक प्रतिनिधि एवं पत्नी संगीता साहू को दो लाख रुपये की प्रतिकर सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार संजय कानन ग्राम खैरा के पास नयापारा महासमुंद निवासी ममता देवार को टक्कर मारकर भागने मोटरयान सड़क दुर्घटना से घायल होने पर 50 हजार रुपये की प्रतिकर सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / चन्द्र नारायण शुक्ल