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नैनीताल, 7 अगस्त (हि.स.)। नैनीताल जनपद के मुख्च न्यायिक दंडाधिकारी रवि प्रकाश के न्यायालय ने घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी से संबंधित मामले में दोनों आरोपितों को दोषमुक्त घोषित कर दिया है। न्यायालय ने यह निर्णय अभियोजन की ओर से आरोपों को संदेह से परे साबित न कर पाने के कारण दिया गया।
मामले के अनुसार पूर्ति निरीक्षक रवि सनवाल ने 24 जनवरी 2022 को थाना बनभूलपुरा पुलिस में शिकायत दर्ज करायी थी कि इसी दिन उन्होंने हल्द्वानी के इंद्रानगर फाटक के पास गौलापार की ओर से आते पाल गैस सर्विस एक छोटा हाथी संख्या यूके04जीए-7609 को मुखबिर की सूचना पर रोका।
पूछे जाने पर पता चला कि इन सिलेंडरों को रुद्रपुर से लाया गया था, लेकिन वाहन चालक सुभाष कालोनी, रुद्रपुर ऊधमसिंह नगर निवासी राजेश कुमार पुत्र मोती लाल एवं प्रीतम पाल पुत्र लक्ष्मण दास छोटा हाथी में मिले 16 व्यवसायिक गैस सिलेंडरों के संबंध में कोई प्रपत्र नहीं दिखा पाये।
न्यायालय में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रमोद तिवारी व हरेंद्र सिंह ने पैरवी की। बताया कि अभियोजन द्वारा ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि आरोपित राजेश गैस सर्विस का चालक था और पाल गैस सर्विस का कोई अस्तित्व है। इसका भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि आरोपित छोटा हाथी का पंजीकृत स्वामी कौन है। इस प्रकार अभियोजन की कमजोर पैरवी के कारण दोनों आरोपित न्यायालय से दोषमुक्त घोषित हो गये।
हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी