आपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने के आरोपित की जमानत मंजूर
प्रयागराज, 07 अगस्त (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट शेयर करने के आरोपित शाहरुख खान को जमानत दे दी है। इस पोस्ट में कथित तौर पर ’’ऑपरेशन सिंदूर’’ को लेकर प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही गई थी। न्यायमूर्ति कृष्
इलाहाबाद हाईकाेर्ट


प्रयागराज, 07 अगस्त (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट शेयर करने के आरोपित शाहरुख खान को जमानत दे दी है। इस पोस्ट में कथित तौर पर ’’ऑपरेशन सिंदूर’’ को लेकर प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही गई थी। न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की पीठ ने सशर्त जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।

हाथरस के थाना सासनी में आरोपी पर राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने व भारत की एकता, अखंडता व सम्प्रभुता को खतरे में डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज है। आरोप था कि उसने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े वीडियो को एडिट कर विवादित पोस्ट किया। जेल में बंद आरोपित ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की।

आरोपित के वकील ने दलील दी कि उनका नाम एफआईआर में नहीं था। मुख्य आरोप अशरफ खान पर था, जिन्होंने आपत्तिजनक सामग्री अपलोड की थी। शाहरुख पर केवल वीडियो साझा करने का आरोप है। सरकारी वकील ने जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद सशर्त जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।

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हिन्दुस्थान समाचार / रामानंद पांडे