Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
जयपुर, 7 अगस्त (हि.स.)। उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा रक्षाबंधन के त्योहार के मध्यनजर चलाये जा रहे कंज्यूमर केयर अभियान में द्वितीय दिन 117 फर्मों पर विधिक मापविज्ञान अधिनियम के अन्तर्गत निरीक्षण किए गए। इस दौरान डिब्बा बंद वस्तुएं नियम के तहत 22 फर्मों पर तथा 58 फर्मो पर सत्यापन प्रमाण पत्र एवं सत्यापित बाट माप नहीं पाये जाने पर प्रकरण दर्ज कर टीमों ने फर्मों के विरूद्ध मौके पर ही नोटिस जारी करने की कार्रवाई की जाकर 21 लाख 8 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
कंज्यूमर केयर अभियान 06 अगस्त से 08 अगस्त तक नियमित रूप से चलाया जायेगा। इस अभियान का उद्देश्य व्यापारियों को उपभोक्ताओं के व्यापक हित में सही माप तौल करने के लिये प्रेरित करने के साथ ही उपभोक्ताओं को उनके मूल अधिकारों के बारे में सूचित किये जाने तथा उपभोक्ता हितों का संरक्षण करना है। किसी भी प्रकार की सेवा एवं वस्तुएं जो राशी देकर प्राप्त की गई है, उन सेवाओं और वस्तुओं की शुद्धता, गुणवता, मानक, मात्रा एवं सही माप तौल उपभोक्ता का विधिक अधिकार है इन अधिकारों के उल्लंघन पर उपभोक्ता, उपभोक्ता मामले विभाग को शिकायत कर सकता है। उपभोक्ता हैल्पलाइन एयरलाइन, ऑटोमोबाइल, बैकिंग, ड्रग्स एवं मेडिसिन, विद्युत, फूड, पेट्रोलियम, इंश्योरेंस, टेलिकॉम जैसे सभी महत्वपूर्ण विषयों पर मिली शिकायतों पर कार्रवाई करती है।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर