लापरवाही से गाड़ी चलाने में हुई मौत मामले में दोषी ट्रक चालक को दो साल की सजा
अपर जिला जज-6 सियाराम चौरसिया की अदालत ने आरोपित दोषी पर लगाया 16 हजार रुपये का जुर्माना
नौ वर्ष पूर्व नाबालिग से दुष्कर्म में 14 साल की सजा, 60 हजार रुपये का जुर्माना


मुरादाबाद, 7 अगस्त (हि.स.)। मुरादाबाद के अपर जिला जज-6 सियाराम चौरसिया की अदालत ने गुरुवार को चार साल पहले लापरवाही से गाड़ी चलाने में हुई मौत के मामले में उत्तराखंड निवासी आरोपित दोषी ट्रक चालक को दाे साल की सजा सुनाई है। साथ ही 16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

मुरादाबाद के थाना ठाकुरद्वारा क्षेत्र के गांव पृथ्वीपुर गावड़ी गांव निवासी विनोद कुमार ने 3 अगस्त 2021 को केस दर्ज कराया था। उसने आरोप लगाया था कि बाइक से घर लौटते समय ट्रक ने रामपाल सिंह द्वार के पास टक्कर मार दी थी। हादसे में उसके साथ बाइक पर सवार उसके भाई राकेश कुमार की मौत हो गई थी।

पुलिस ने केस में उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के किच्छा शांति नगर के रहने वाले ट्रक चालक राम सिंह पपोला के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। केस की सुनवाई एडीजे-6 सियाराम चौरसिया की अदालत में हुई। राज्य सरकार की ओर से एडीजीसी महेंद्र सिंह कश्यप ने रिपोर्ट व गवाह आदि का पक्ष रखा। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद चालक को दोषी करार दिया।

हिन्दुस्थान समाचार / निमित कुमार जायसवाल