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झांसी, 7 अगस्त (हि.स.)। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का दोष सिद्ध होने पर गुरुवार को न्यायालय एफटीसी फर्स्ट सीएडब्ल्यू रेप एंड पोक्सो ने संदीप जैन को 35 साल की सजा व एक लाख रुपये का जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है।
गौरतलब है कि नवाबाद थाना क्षेत्र में 4 साल पहले 3 अप्रैल सन 2021 की सुबह 8 साल की बिटिया लापता हो गई थी। बाद में उसका शव खाली प्लॉट से बरामद किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म के बाद हत्या की पुष्टि हुई थी। इस मामले में पुलिस ने संदीप जैन को गिरफ्तार किया और उसे जेल भेज दिया था। घटना के बाद से संदीप जैन जेल में ही था। संदीप जैन को न्यायालय एफटीसी फर्स्ट सीएडब्ल्यू रेप एंड पोक्सो न्यायाधीश अनुभव द्विवेदी की कोर्ट ने हत्या मामले में आजीवन कारावास व बलात्कार मामले में 35 साल की सजा सुनाई गई है। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक पोक्सो चंद्र प्रकाश शर्मा ने पैरवी करते हुए संदीप जैन के लिए मामले की गंभीरता देखते हुए सजा मौत की मांग की थी।
चंद्र प्रकाश शर्मा ने बताया कि न्यायालय ने साक्ष्याें व गवाहाें के आधार पर संजय जैन काे दाेषी मानते हुए 35 साल की कठाेर सजा सुनाई है।
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हिन्दुस्थान समाचार / महेश पटैरिया