एक ही मामले में दुबारा दाखिल याचिका 50 हजार रूपए हर्जाने के साथ खारिज
इलाहाबाद हाईकाेर्ट


प्रयागराज, 06 अगस्त (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक ही मामले में तथ्य छुपाकर दुबारा याचिका दाखिल करने पर याची पर 50 हजार रुपये का हर्जाना लगाते हुए याचिका खारिज कर दी।

यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ तथा न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की खंडपीठ ने मुरादाबाद के जुनैद हुसैन की याचिका पर दिया है। याची पर मुरादाबाद के थाना भोजपुर में दहेज उत्पीड़न, दुष्कर्म, अप्राकृतिक दुष्कर्म व अन्य आरोपों मे एफआईआर दर्ज है। याची ने जिसे चुनौती दी।

अपर शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि याची ने तथ्य छुपाकर यह याचिका दायर की है। कोर्ट ने पाया कि याची ने इस मामले में पहले भी एक याचिका दायर की थी, जो खारिज हो गई। तथ्य छुपाकर दूसरी याचिका दायर करने को कोर्ट ने गम्भीरता से लेते हुए याचिका खारिज कर दी। साथ ही याची को 50 हजार रुपये का हर्जाना विपक्षी तीन को एक माह में देने का आदेश दिया और कहा नहीं दिया तो विपक्षी जिलाधिकारी को अर्जी दे वह वसूली करके दिलायेंगे।

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हिन्दुस्थान समाचार / रामानंद पांडे