राजस्थान हाईकोर्ट : उपभोक्ता आयोग में रिक्तियों को लेकर अवगत कराने के आदेश
jodhpur


जोधपुर, 6 अगस्त (हि.स.)। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के वरिष्ठ न्यायाधीश डा पी एस भाटी और न्यायाधीश संदीप तनेजा ने आगामी पेशी 19 अगस्त से पहले अतिरिक्त महाधिवक्ता को उपभोक्ता आयोग में रिक्तियों तथा जोधपुर में उपभोक्ता भवन के पास अनुपयोगी शौचालय पूरा नहीं देकर आधा हिस्सा ही उपभोक्ता आयोग को आवंटित करने पर राज्य सरकार से दिशा निर्देश लेकर कोर्ट को अवगत कराने का कहा है।

राजस्थान हाइकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन की ओर से दायर जनहित याचिका पर बहस करते हुए अधिवक्ता अनिल भंडारी ने कहा कि हाइकोर्ट के लगातार दिशा निर्देश के बाद राज्य सरकार ने नवंबर 2024 में राज्य आयोग में 7 सदस्य, जिला उपभोक्ता आयोग में 21 अध्यक्ष पद और 59 सदस्यों की कुल 87 रिक्तियां घोषित की और 105 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए,लेकिन 45 सदस्यों का ही चयन किया गया तथा जिला उपभोक्ता आयोग पाली,बीकानेर और जयपुर द्वितीय में अध्यक्ष पद पर चयनित हो जाने के बावजूद अभी तक नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए।

उन्होंने कहा कि अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पद अविलंब भरने का आदेश सरकार को दिया जाए। उन्होंने कहा कि जोधपुर में उपभोक्ता आयोग से सटा हुआ अनुपयोगी शौचालय जो कि 1029 वर्ग फीट क्षेत्रफल का है, उसमें से जिला कलेक्टर ने 537.38 फीट क्षेत्रफल ही उपभोक्ता आयोग को आवंटित किया है, जो कि पूरा आवंटित किया जाएं क्योंकि वर्तमान उपभोक्ता भवन में राज्य आयोग और दो जिला आयोग को संचालित करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश पंवार के सहयोगी आयुष गहलोत और राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर से चयन बोथरा ने पैरवी की। राजस्थान हाइकोर्ट की खंडपीठ ने इस संबंध में अधिवक्ता को 19 अगस्त तक राज्य सरकार से दिशा निर्देश लेकर हाइकोर्ट को अवगत कराने का आदेश दिया।

हिन्दुस्थान समाचार / सतीश