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जींद, 6 अगस्त (हि.स.)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह की अदालत ने वर्ष 2018 में हुई हत्या के जुर्म में चार दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोषियों को 16-16 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार आठ मार्च 2018 को सदर थाना पुलिस ने गांव शाहपुर निवासी नरेंद्र, सतबीर, बिजेंद्र उर्फ बिंद व संजय के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था।
गांव शाहपुर निवासी सुनील कुमार ने आठ मार्च 2018 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनके गांव के ही सतबीर परिवार से जमीन को लेकर विवाद था। इसी विवाद को लेकर सभी आरोपितों ने उसके दादा रामकिशन पर हमला कर दिया था। जिसमें उसके दादा की उपचार के दौरान मौत हो गई थी।
बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह की अदालत ने वर्ष 2018 में हुई हत्या के जुर्म में चार दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोषियों को 16-16 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा