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प्रयागराज,06 अगस्त (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अवमानना के एक मामले में जौनपुर के जिलाधिकारी दिनेश चंद्र को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने उन्हें ओमकार नाथ विश्वकर्मा के पीएम आवास मामले में उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय खंडपीठ के आदेश का पूरी तरह अनुपालन करने या अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने ओमकार नाथ विश्वकर्मा की अवमानना याचिका पर दिया है। एडवोकेट ने न्यायालय को बताया कि वर्ष 2021 में भारी बारिश के कारण याची का घर गिर गया था। उसके बाद अधिकारियों ने आवास के लिए चयन किया लेकिन आवास के निर्माण के लिए याची को कोई पैसा नहीं दिया गया। जबकि पीएम आवास के लिए दिव्यांग व्यक्तियों की श्रेणी में याची पूरी तरह पात्र है। इसके बाद याचिका की गई। उच्च न्यायालय के दो सदस्यीय खंडपीठ ने याची के आवास के निर्माण को जल्द से जल्द सुनिश्चित करने का निर्देश दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पर यह अवमानना याचिका की गई।
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हिन्दुस्थान समाचार / रामानंद पांडे