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नई दिल्ली, 6 अगस्त (हि.स.)। लोकसभा ने बुधवार को व्यापारिक जहाज़ों के स्वामित्व के लिए पात्रता मानदंड का विस्तार करने और समुद्री दुर्घटनाओं की जांच और पूछताछ का प्रावधान करने वाले विधेयक को पारित कर दिया। लोकसभा में हंगामे के बीच केन्द्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2024 पेश किया। इसका उद्देश्य इससे जुड़े 1958 के अधिनियम को प्रतिस्थापित करना है।
विधेयक को पारित किए जाने पर सदस्यों का आभार प्रगट करते हुए केन्द्रीय मंत्री सोनोवाल ने कहा कि इससे भारत के समुद्री क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी। यह विधेयक आधुनिक, प्रभावी और अंतरराष्ट्रीय मानकों से मेल खाने वाले कानूनी ढांचे की स्थापना करता है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में लाया गया एक प्रगतिशील कदम है। इसके जरिए समुद्री सुरक्षा को मजबूत किया गया है, समुद्री पर्यावरण की रक्षा सुनिश्चित की गई है और आपात स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया की व्यवस्था की गई है। साथ ही नाविकों के व्यापक कल्याण को भी इसमें प्राथमिकता दी गई है।
विधेयक के माध्यम से नियमों का पालन आसान होगा, भारतीय ध्वज के अंतर्गत जहाजों की संख्या में वृद्धि होगी और भारत एक समुद्री व्यापार केंद्र के रूप में और अधिक विश्वसनीय बनेगा। इन अगली पीढ़ी के सुधारों से समुद्री क्षेत्र को नई गति मिल रही है, जिससे ‘विकसित भारत’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के निर्माण की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाए जा रहे हैं।
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हिन्दुस्थान समाचार / अनूप शर्मा