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रांची, 06 अगस्त (हि.स.)। झारखंड उच्च न्यायालय ने जमीन घोटाला मामले के आरोपित रांची के पूर्व उपायुक्त (डीसी) छवि रंजन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले 25 जुलाई को अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने बुधवार को छवि रंजन की जमानत याचिका को खारिज करते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है। 25 जुलाई को अदालत ने ईडी और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
इससे पहले रांची पीएमएलए की विशेष अदालत ने छवि रंजन को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद छवि रंजन ने उच्च न्यायालय से जमानत देने की गुहार लगाई थी।
उल्लेखनीय है कि रांची के बड़गाईं अंचल के बरियातु स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े इस मामले में ईडी ने रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, चर्चित कारोबारी विष्णु अग्रवाल, बड़ागाईं अंचल के राजस्व उप-निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, सेना के कब्जे वाली जमीन का फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान, मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।
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हिन्दुस्थान समाचार / विकाश कुमार पांडे