महेश जोशी की जमानत याचिका पर ईडी की बहस पूरी
हाईकोर्ट जयपुर


जयपुर, 6 अगस्त (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट में जल जीवन मिशन घोटाले से जुडे ईडी प्रकरण में आरोपी पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी की जमानत याचिका पर ईडी की बहस पूरी हो गई है। अदालत ने मामले में प्रति-जवाब पेश करने के लिए याचिकाकर्ता को 8 अगस्त का समय दिया है। जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने यह आदेश महेश जोशी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

ईडी की ओर से याचिकाकर्ता की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि प्रकरण में एसीबी की ओर से दर्ज अन्य एफआईआर में याचिकाकर्ता की भूमिका को बताया गया है। वहीं याचिकाकर्ता के बेटे की फर्म में 50 लाख रुपए का लेनदेन किया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से इस राशि को लौटाना भी बताया जा रहा है तो राशि लौटाने से अपराध की गंभीरता कम नहीं होती है। याचिकाकर्ता और उसके बेटे ने विभाग की टेंडर प्रक्रिया में रिश्वत प्राप्त की है। इसके अलावा धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 45 के तहत आरोपी को उस समय ही जमानत दी जा सकती है, जब अदालत इस बात से प्रथम दृष्टया इस बात से संतुष्ट है कि वह इस अपराध का दोषी नहीं है। यदि आरोपी को जमानत दी गई तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए उसकी जमानत याचिका को खारिज किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने के लिए 8 अगस्त का समय दिया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक