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जयपुर, 6 अगस्त (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एड-हॉक कमेटी के कन्वीनर के तौर पर दीनदयाल कुमावत की नियुक्ति करने पर सहकारिता रजिस्ट्रार, आरसीए और दीनदयाल कुमावत को नोटिस जारी कर 19 अगस्त तक जवाब तलब किया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश सवाई माधोपुर जिला क्रिकेट संघ की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता मधुसुदन सिंह ने बताया कि याचिकाकर्ता क्रिकेट संघ की वर्तमान कार्यकारिणी को साल 2022 से 2026 के लिए चुना गया था। दीनदयाल कुमावत अपने आप को सवाई माधोपुर जिला क्रिकेट संघ का अध्यक्ष होने का दावा करते हैं। जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में अन्य याचिका लंबित है। याचिका में कहा गया कि सहकारिता विभाग ने गत 27 जून को दीनदयाल कुमावत को आरसीए की एड-हॉक कमेटी का कन्वीनर नियुक्त किया है। यह नियुक्ति नियमों के खिलाफ है। एड-हॉक कमेटी का कंवीनर वह व्यक्ति ही बन सकता है, जो आरसीए चुनाव लडने के लिए पात्र हो। दीन दयाल कुमावत का सवाई माधोपुर से कोई रिश्ता ही नहीं है। वे ना तो सवाई माधोपुर में जन्मे और ना ही वहां निवास करते हैं। वे सवाई माधोपुर के किसी प्राइमरी क्रिकेट क्लब के पदाधिकारी भी नहीं है। ऐसे में वे जिला संघ के किसी पद के लिए भी पात्र नहीं हैं। इसके बावजूद भी उन्हें एड-हॉक कमेटी का कंवीनर बनाया गया है। इसलिए उनके नियुक्ति आदेश को रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों और दीनदयाल कुमावत को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक