तामुलपुर में अफ्रीकन स्वाइन फीवर को लेकर बीएनएस की झारा 163 लागू
तामुलपुर में अफ्रीकन स्वाइन फीवर को लेकर बीएनएस की झारा 163 लागू


तामुलपुर (असम), 06 अगस्त (हि.स.)। तामुलपुर जिले के खूद्र जारकोणा और गुरमौ गांवों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर (एएसएफ) के संक्रमण की पुष्टि होने के बाद, सूअर वध की अनुमति के लिए तामुलपुर के उपमंडल पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग द्वारा अनुरोध किए जाने पर जिलाधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट पंकज चक्रवर्ती ने मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 के तहत विशेष आदेश जारी किया है। उल्लेखनीय है कि खूद्र जारकोणा के विष्णु बोड़ो और गुरमौ के मृदुल डेका के सूअर फार्म में एएसएफ संक्रमण की पुष्टि विभाग द्वारा की गई है।

इस संदर्भ में, जिलाधिकारी ने इन दोनों गांवों के एक किलोमीटर की परिधि में आने वाले सभी सूअरों को वध करने का आदेश विभाग को दिया है। साथ ही आम जनता से निम्नलिखित तीन महत्वपूर्ण बातों के प्रति सजग रहने की अपील की गई है—

संक्रमित गांवों से सूअरों और सूअर उत्पादों की आवाजाही पर प्रतिबंध, सार्वजनिक स्थानों और बाजारों में सूअर के मांस की बिक्री पर प्रतिबंध, सूअरों के शवों को खुले स्थानों, कूड़ेदान, नदी या तालाब में फेंकना पूर्णतः निषिद्ध कर दिया गया है।

जिलाधिकारी का यह आदेश अगले निर्देश तक प्रभावी रहेगा। वहीं, यदि क्षेत्र में अफ्रीकन स्वाइन फीवर से संबंधित कोई भी मामला सामने आता है, तो संबंधित पशु चिकित्सा अधिकारी या जिला प्रशासन को तुरंत सूचित करने की अपील की गई है।

इसके अतिरिक्त, सूअर वध की प्रक्रिया में शामिल पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया गया है। साथ ही सूअरों के बाड़ों की सफाई और स्वच्छता के लिए जन स्वास्थ्य तकनीकी विभाग द्वारा पर्याप्त मात्रा में चूना, ब्लीचिंग पाउडर आदि की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार / किशोर मिश्रा