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हल्द्वानी, 19 जुलाई (हि.स.)। शहर में 21 जुलाई से छह प्रमुख रूटों पर संचालित होने वाली सिटी बस सेवा पर आचार संहिता का चाबुक चल गया है। कई माह पहले से सिटी बस सेवा चलाने की कवायद चल रही थी। पहले 21 जून की डेट निर्धारित थी जो टलकर 21 जुलाई हुईं। वहीं अब ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लगी है।
बताते चलें कि हर स्टॉपेज में कई सेंटर ग्रामीण क्षेत्र के भी हैं। ऐसे में प्रभावी आचार संहिता की वजह से सिटी बस संचालन सेवा स्थगित कर दी गई है। आरटीओ के अनुसार अगली डेट चुनाव बाद हो घोषित होगी।
आचार संहिता के दौरान लोकलुभावन वाले विकास कार्य, उद्घाटन आदि पर रोक रहती है। ऐसे में 21 जुलाई को सिटो बस चलाने से पहले विभाग ने चुनाव आयोग से अनुमति लेने को पत्र लिखा था।
संभागीय परिवहन प्राधिकरण के सचिव के हवाले से आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने बताया कि वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन गतिमान हैं। ऐसे में प्रभावी आचार संहिता के तहत राज्य निर्वाचन आयोग ने सिटी बस सेवा को अनुमति इस शर्त पर दी है कि इसका संचालन ग्रामीण क्षेत्र में नहीं किया जाएगा।
आरटीओ ने कहा कि प्रत्येक रूट में कई स्टापेज ग्रामीण क्षेत्र के भी हैं। ऐसे में प्रभावी आचार संहिता के कारण सिटी बस सेवा का उद्याटन व संचालन वर्तमान में स्थगित किया गया है। अगली तिथि चुनाव बाद घोषित होगी।
हिन्दुस्थान समाचार / DEEPESH TIWARI