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धर्मशाला, 19 जुलाई (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों व अधीनस्थ न्यायालयों में 13 सितम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में बैंक से संबंधित, श्रम विवाद, बिजली व पानी के बिल, वैवाहिक विवाद, चैक बाऊंसिंग, पूर्व मुकदमेबाजी व लंबित मामले सुने जाएंगे।
जिला व सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजीव बाली ने बताया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला के निर्देशानुसार 13 सितंबर को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति मुकदमे से पहले संबंधित व्यक्ति या विभाग से समझौता करने का इच्छुक है तो वह संबंधित कोर्ट में आवेदन कर सकता है।
उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या ऑनलाइन भेजना चाहता है तो वह राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण न्यू दिल्ली की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है या हेल्पलाईन के टोल फ्री नंबर 15100 पर काॅल कर सकता है।
हिन्दुस्थान समाचार / सतिंदर धलारिया